कोर्ट ने यह आदेश मामले की आगे की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि चुनावी प्रचार के दौरान दीवारों पर पोस्टर और बैनर लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है, जहां अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर की गई सीडी (जिसमें कथित सबूत मौजूद हैं) और मूल शिकायत की प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराएं।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच और आगे की सुनवाई के लिए यह आवश्यक है कि शिकायतकर्ता के पास सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हों। कोर्ट ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता के पास उन फोटोग्राफ्स की प्रतियां नहीं हैं जो कथित रूप से अपराध से संबंधित हैं, इसलिए जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह सभी आवश्यक डिजिटल और लिखित सबूत शिकायतकर्ता को सौंपे।
गौरतलब है कि यह मामला 2014-2015 के दौरान चुनाव प्रचार के समय का है, जब दीवारों पर बिना अनुमति पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। इसके चलते दिल्ली नगर निगम की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी।
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