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आश्रमों में लड़कियों पर प्रतिबंध के मामले में सद्गुरु जग्गी वासुदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत!

सेवानिवृत्त प्रोफेसर डाॅ. एस.कामराज ने कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी|

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‘सदगुरु’ जग्गी वासुदेव के पिता ने दो बहनों को ‘ईशा फाउंडेशन’ के कोयंबटूर आश्रम में जबरन रखने को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी|इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को आश्रम की तलाशी लेने का आदेश दिया|’सदगुरु’ जग्गी वासुदेव के पिता ने दो बहनों को ‘ईशा फाउंडेशन’ के कोयंबटूर आश्रम में जबरन रखने को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी|इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को आश्रम की तलाशी लेने का आदेश दिया|

सेवानिवृत्त प्रोफेसर डाॅ. एस.कामराज ने कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी|उन्होंने आरोप लगाया था कि आश्रम में दो लड़कियों गीता (42) और लता (39) को जबरन बंधक बनाकर रखा गया था।

याचिका को खारिज करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उनके यह कहने के बाद भी कि दोनों महिलाएं आश्रम में साफ-सुथरी तरीके से रह रही थीं, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करने के बजाय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का फैसला किया।

ईशा फाउंडेशन द्वारा पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद, पीठ ने उन दो महिलाओं के साथ ऑनलाइन बातचीत की, जिन पर मुख्य न्यायाधीश के कक्ष में प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया गया था। इन दोनों महिलाओं ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को बताया कि वे दोनों आश्रम में साफ-सफाई से रह रही हैं|

मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के बाद क्या हुआ?: 1 अक्टूबर को, मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 150 पुलिसकर्मियों ने कोयंबटूर में जग्गी वासुदेव के आश्रम पर छापा मारा। एस.कामराज ने हाई कोर्ट में ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ याचिका दायर की और ईशा फाउंडेशन पर गंभीर आरोप लगाए।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उनकी दो बेटियों गीता कामराज उर्फ मां माथी (42) और लता कामराज उर्फ मां मयू (39) को आश्रम में बंद कर दिया गया और उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया| उन्होंने यह भी कहा कि परिवार को दोनों लड़कियों से संपर्क करने की इजाजत नहीं है|

इससे पहले 30 सितंबर को हुई सुनवाई में मद्रास हाई कोर्ट ने जग्गी वासुदेव के वकीलों से पूछा था कि ‘जब जग्गी वासुदेव ने अपनी बेटी की शादी कर दी है, तो वह दूसरी युवतियों को दुनिया छोड़कर संन्यासी की तरह जीवन जीने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं?’ न्यायमूर्ति एस.एम.सुब्रह्मण्यम और न्यायमूर्ति वी शिवगणनम ने जग्गी वासुदेव के प्रशासन की आलोचना की। जग्गी वासुदेव के खिलाफ याचिका में कहा गया है कि ईशा योग केंद्र में रहने के लिए सद्गुरु द्वारा युवा महिलाओं का ब्रेनवॉश किया जाता है।

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