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मथुरा ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति को मंजूरी दिया था।

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मथुरा ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंकार कर दिया। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस परिसर की एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण कराये जाने की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति को मंजूरी दिया था। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। अब इस मामले को लेकर 9 जनवरी को सुनवाई होगी।

मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट द्वारा गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मंजूरी दिया है। आगे कहा गया कि अगर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई नहीं हुई तो अन्य याचिकाओं पर इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर हाई कोर्ट के आदेश पर आप को कोई परेशानी हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि शीतकालीन छुटियों में भी कोर्ट आ सकते हैं।

बता दें कि इलाहाबद हाई कोर्ट ने अभी एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की है। इसके लिए अगली तारीख 18 दिसंबर तय की गई है, उस सुनवाई के बाद ही तय होगा की कौन एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और इसका सर्वेक्षण कब किया जाएगा। गुरूवार को हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वे से किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं होगा। विपक्षी भी इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं,अगर वे रिपोर्ट से सहमत नहीं होंगे तो इस पर अपनी आपत्ति जता सकते हैं।

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