दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लांडरिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 50 हजार रुपये के मुचलके पर कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। उनके देश से बाहर जाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लांडरिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपियों और ईडी की ओर से आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। आप नेता सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि, उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए, सत्येंद्र जैन को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं ऐसा दावा भी किया था। ईडी का मामला 2017 में सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से सामने आया है।
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बता दें की सत्येंद्र जैन पर 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाने के आरोप है। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ईडी ने आप नेता सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।