कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। झारखंड के चाईबासा जिले स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
यह मामला वर्ष 2018 का है, जब कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने कथित रूप से कहा था कि “कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है।” इसी बयान को लेकर चाईबासा निवासी प्रताप कटियार ने 9 जुलाई, 2018 को उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चाईबासा कोर्ट ने अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसके बाद फरवरी 2024 में कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए आवेदन दिया, जिसे खारिज कर दिया गया।
इसके खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां उन्हें कुछ समय तक राहत मिली। लेकिन मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका निष्पादित कर दी, जिससे निचली अदालत में फिर से सुनवाई शुरू हुई। हाल ही में एक बार फिर राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन कर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने फिर से अस्वीकार कर दिया।
अब कोर्ट ने उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। यदि वे तय तारीख को पेश नहीं होते, तो कानूनी कार्रवाई और कठोर हो सकती है।
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब राहुल गांधी देशभर में लगातार सक्रिय रहते हुए सत्तारूढ़ दल पर आक्रामक हमले कर रहे हैं। वहीं, इस गैर-जमानती वारंट ने उनके राजनीतिक और कानूनी सफर में एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। मामले की अगली सुनवाई अब चाईबासा कोर्ट में 26 जून को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी होंगी।
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